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यूथ काँग्रेस जिलाध्यक्ष ने बीच सड़क पर काटा केक, लोग होते रहे परेशान, चीफ जस्टिस ने मुख्य सचिव से मांगा शपथपत्र पूछा क्या कारवाई की गई

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रायपुर | रायपुर में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बीच सड़क पर जन्मदिन मनाने और केक काटने को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। इस मामले में राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव से शपथपत्र मांगा है। शासन से पूछा, कि सड़क पर जन्मदिन मनाने वाले नेता पर क्या कार्रवाई की गई है। बता दें कि रायपुर यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी बीच सड़क पर केक काटकर जन्मदिन मनाया था। विनोद कश्यप उर्फ भक्कू के समर्थकों ने बीते रविवार की रात जमकर आतिशबाजी की और फिर हंगामा मचाया। इस बीच लोग परेशान होते रहे। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। HC ने पहले भी रायपुर में रसूखदार कारोबारी के बेटे के जन्मदिन पर इस तरह से केक काटने को लेकर नाराजगी जताई थी और सरकार से जवाब मांगा था।

सभी प्रकरण में शपथ पत्र पेश करें- HC

हाईकोर्ट के सवाल पर शासन की ओर से वकील ने बताया, कि मामले में FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से सभी प्रकरण में एक लिखित शपथ पत्र पेश करने कहा है।

जानिए क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, रविवार रात 12 बजे जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप समेत 10 कांग्रेस कार्यकर्ता सुंदर नगर चौक बीच सड़क आतिशबाजी कर केक काट रहे थे। इस दौरान आसपास के लोगों ने डायल 112 को कॉल कर मामले की शिकायत की, लेकिन वहां डायल 112 की टीम नहीं पहुंची। इस दौरान SSP लाल उमेद गश्त पर निकले थे। उन्होंने आतिशबाजी और शोर-शराबे को देखकर तत्काल अपनी गाड़ी रोकी। जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप समेत सभी से पूछताछ की। सभी आरोपियों को फटकार लगाई। साथ ही सभी को मौके से अरेस्ट किया।

हाईकोर्ट ने पहले भी लगाई थी फटकार

बीते 30 जनवरी को रायपुर में रायपुरा चौक पर बीच सड़क पर दो कारें खड़ी थीं। कार के बोनट पर केक रखकर काटा गया, साथ ही हुड़दंग कर आतिशबाजी की गई। इस दौरान जिस नाबालिग लड़के का जन्मदिन था, उसका पिता भी मौजूद था। उसने अपने बेटे को भी नहीं रोका। इस दौरान बीच सड़क पर कारें खड़ी होने की वजह से मुंबई-कोलकाता नेशनल हाईवे पर जाम लग गया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। साथ ही 300 रुपए की चालानी कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आम आदमी ऐसा करता तो उसे गुंडा-बदमाश बताकर जेल में डाल देते।


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